20/07/2026
बिहार सरकार ने 'ग्राम पंचायत कर, दरें एवं शुल्क नियम, 2026' को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों को दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, निर्धारित आवासीय संपत्तियों और अन्य तय श्रेणियों पर स्थानीय कर एवं शुल्क लगाने और उसकी वसूली करने का अधिकार दिया गया है।
सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था सभी ग्रामीणों पर समान रूप से लागू नहीं होगी। केवल नियमों में शामिल श्रेणियों पर ही कर लगाया जाएगा। इस कर से प्राप्त राशि का उपयोग ग्राम पंचायतें सड़क, नाली, पेयजल, साफ-सफाई और अन्य स्थानीय विकास कार्यों के साथ नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में करेंगी।